पीएम केयर्स फंड | Complete Details and Facts About Pm Cares Fund
आपके मन में भी कभी न कभी यह विचार अवश्य ही आया होगा की भला यह Pm Cares Fund पीएम केयर फंड क्या है ?
तो चलिए आज हम जानते है की PM Care Fund kya hai ? और पीएम केयर्स फण्ड के उद्देश्य क्या क्या है ? इस आर्टिकल में हम पीएम केयर्स फंड के बारे मे संपूर्ण जानकारी देंगे
COVID-19 महामारी से उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय कोष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री के नाम के तहत एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड’ (पीएम केयर्स फंड)’ की स्थापना की गई है।
बच्चों के लिए 29 मई 2021 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बच्चों के लिए PM CARES योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन बच्चों का समर्थन करना है जिन्होंने 11 मार्च 2020 से शुरू होने वाली अवधि के दौरान माता-पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता या जीवित माता-पिता दोनों को COVID-19 महामारी से खो दिया है। योजना का उद्देश्य बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनकी भलाई को सक्षम बनाना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक वित्तीय सहायता के साथ आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए लैस करना।
पीएम केयर्स फंड क्या है (What is PM CARES Fund)
PM CARES Fund की स्थापना भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में की गई है। फंड के सदस्यों में वित्त मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हैं।
PM CARES Fund किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति, संकट या आपदा के लिए किसी भी प्रकार की राहत, सहायता या सहायता प्रदान करने के लिए है। यह फंड जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं या किसी अन्य आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भी वित्तीय सहायता करेगा।
पीएम केयर्स फंड में कौन कौन डोनेट कर सकता है (Who can donate to PM CARES Fund)
कोई व्यक्ति, कोई फर्म, कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति PM CARES Fund में दान कर सकता है। दान की कोई भी राशि कम से कम 10 रुपये से शुरू की जा सकती है। दान इलेक्ट्रॉनिक रूप से या यूपीआई के माध्यम से किया जाना है। समाज के सभी वर्गों से दान को सक्षम करने के लिए कोष का गठन किया गया है। PM CARES Fund को सरकार के बजट से धन आवंटित नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें पूरी तरह से जनता से स्वैच्छिक योगदान शामिल होगा। इसलिए, निधि से खर्च करने के लिए संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
पीएम केयर्स फंड की संरचना क्या है?(What is the structure of The PM CARES Fund?)
- प्रधान मंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
- न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जो स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, अनुसंधान, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।
- न्यासी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति नि:स्वार्थ क्षमता से कार्य करेगा।
पीएम केयर फण्ड में कुल जमा टोटल राशि (Total Amount Deposited in PM Care Fund)
- वर्तमान समय तक पीएम केयर फंड के द्वारा कोरोना महामारी अथवा किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगो की सहायता के लिए लोगो ने आगे बढकर पीएम केयर फंड में सहयोग राशि प्रदान की है।
- वर्तमान में अब तक पीएम केयर फंड में टोटल अमाउंट 10,600 करोड़ रुपये जमा हो चुके है, यह बात हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। की सभी लोग एकजुटता के साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगो की सहायता करने के लिए आगे आकर PM Care Fund के माध्यम सहयोग राशि दी है।
पीएम केयर्स फंड के उद्देश्य क्या हैं? (What are the objectives of the PM CARES Fund?)
- सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या किसी अन्य प्रकार की आपातकालीन आपदा या मानव निर्मित या प्राकृतिक संकट से संबंधित किसी भी प्रकार की राहत या सहायता करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल या दवा सुविधाओं के निर्माण या उन्नयन सहित अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना वित्त पोषण प्रासंगिक अनुसंधान या कोई भी अन्य प्रकार का समर्थन।
- वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, धन के भुगतान का अनुदान प्रदान करना या ऐसे अन्य कदम उठाना जो न्यासी बोर्ड द्वारा प्रभावित आबादी को आवश्यक समझे जाएं।
- कोई अन्य गतिविधि करने के लिए, जो उपरोक्त उद्देश्यों के साथ असंगत नहीं है।
ट्रस्ट का संविधान(Constitution of the Trust)
- प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार फंड के पदेन ट्रस्टी हैं।
- न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान मंत्री) के पास न्यासी बोर्ड में तीन न्यासी नामित करने की शक्ति होगी जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।
- न्यासी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति नि:स्वार्थ क्षमता से कार्य करेगा।
पीएम केयर्स फंड में दान कैसे करें (How to make a donation to PM CARES Fund)
- वेबसाइट pmindia.gov.in पर जाएं।
- वेबसाइट दान करने के लिए बैंक खाते और यूपीआई का विवरण प्रदान करती है:
- खाते का नाम : PM CARES
- खाता संख्या : 2121 PM20202
- IFSC कोड: SBIN0000691
- स्विफ्ट कोड: SBININBB104
- बैंक और शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली
- मुख्य शाखा यूपीआई आईडी: pmcares@sbi
- वेबसाइट pmindia.gov.in। भीम यूपीआई ऐप के माध्यम से स्कैन करने और भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड भी प्रदान करता है।
- दान निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से किया जा सकता है:
- डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
- इंटरनेट बैंकिंग
- UPI (BHIM, PhonePe, Amazon Pay, Google Pay, PayTM, Mobikwik, आदि)
- आरटीजीएस/एनईएफटी
पैन क्या है और पीएम केयर्स फंड का पता (What is PAN and address of PM CARES Fund)
आईटीआर दाखिल करते समय, आप पीएम केयर्स फंड में आपके द्वारा किए गए दान के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत 100% कटौती (योग्यता सीमा के बिना) का दावा कर सकते हैं। आईटीआर में, आपको पैन, पता और प्राप्तकर्ता का पिन कोड का विवरण देना होता है।
पीएम केयर्स फंड का पैन है: AAETP3993P
पता: प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110011
PM CARES फंड में किए गए दान के लिए कटौती का दावा कैसे करें (How to claim a deduction for donation made to PM CARES Fund)
- सरकार ने PM CARES फंड में किए गए दान के लिए धारा 80G के तहत 100% कर कटौती की अनुमति दी है। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक किए गए दान के मामले में, करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती का दावा करने का विकल्प भी है।
- हालांकि, ध्यान दें कि दान के लिए कटौती का दावा केवल एक बार किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019-20 में कटौती का दावा करने वाला करदाता वित्त वर्ष 2020-21 में दावा नहीं कर सकता।
- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, दान करने वाला व्यक्ति या एचयूएफ भी नई वैकल्पिक कर व्यवस्था के तहत कटौती का दावा कर सकता है। एक बार किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए धारा 80 जी के तहत कटौती का दावा किया जाता है, तो इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए आयकर कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत फिर से दावा नहीं किया जा सकता है।
- पीएम केयर्स फंड में दान करने वाले कॉरपोरेट्स के मामले में, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के लिए अनिवार्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) खर्च के तहत दान योग्य व्यय के रूप में भी योग्य होगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने PM-CARES फंड में उदारतापूर्वक योगदान दिया है क्योंकि यह सूक्ष्म दान को 10 रुपये के रूप में स्वीकार करता है।
तत्काल प्रकटीकरण और समय-समय पर लेखा परीक्षा के माध्यम से निधि के प्रशासन को जवाबदेह बनाकर नागरिकों की आस्था के साथ न्याय करना महत्वपूर्ण है।
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